21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के तीन साल बाद इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(क) के तहत राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दिया गया। यह कदम संवैधानिक प्रक्रिया को दर्शाता है और अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की राह खोलता है। BulletsIn उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को













