अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति को संसद के सत्र न होने पर अस्थायी कानून बनाने की अनुमति देती है, जिससे शासन की निरंतरता बनी रहती है और संसदीय नियंत्रण भी सुनिश्चित होता है। BulletsIn Article 123 of the Indian Constitution President of India को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जब संसद सत्र में न हो




