6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत पर केंद्र को नोटिस दिया।
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पत्नी गीतांजलि अंगमो ने हिरासत को गैरकानूनी बताया, आधार नहीं दिए जाने का आरोप लगाया।
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वांगचुक कथित रूप से जोधपुर जेल में हैं, लद्दाख की हिंसा के बाद हिरासत में।
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याचिका अनुच्छेद 32 के तहत रिहाई और हिरासत के आधार मांगती है।
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सॉलिसिटर जनरल ने कहा पत्नी को हिरासत के आधार देने का कोई कानूनी दायित्व नहीं।
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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हिरासत को चुनौती देने के लिए आधार देने की मांग की।
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अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की अदालत में होगी।
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चिकित्सा सहायता और मुलाकात की अनुमति के लिए अंतरिम राहत मांगी गई।
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सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चिकित्सा और मुलाकात में कोई रोक नहीं है, इसे भावनात्मक मुद्दा बताया।
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कोर्ट ने पत्नी को मुलाकात के लिए औपचारिक आवेदन करने को कहा, बिना आवेदन आदेश नहीं होगा।





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