वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने OPS को राजकोष पर भारी बोझ का कारण बताते हुए खारिज किया। इसके बजाय सरकार ने परिभाषित लाभ देने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है।
BulletsIn
- NPS वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS बहाली का प्रस्ताव नहीं
- OPS वित्तीय बोझ के कारण बंद की गई
- NPS 1 जनवरी 2004 से, सशस्त्र बलों को छोड़कर लागू
- NPS लाभ सुधार के लिए समिति गठित
- UPS, NPS के भीतर विकल्प के रूप में 24 जनवरी 2025 को लागू
- UPS में रिटायरमेंट पर अंतिम 12 माह के औसत बेसिक पे का 50% सुनिश्चित
- पूर्ण लाभ के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा जरूरी
- मृत्यु/विकलांगता मामलों में CCS पेंशन नियमों के तहत लाभ
- योजना में निश्चित भुगतान और वित्तीय स्थिरता का संतुलन
- केवल NPS ढांचे के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू





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