संविधान के अनुच्छेद 33 से 35 सशस्त्र बलों और संबंधित सेवाओं के सदस्यों के अधिकारों तथा उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से संबंधित हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य अनुशासन, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। BulletsIn अनुच्छेद 33 से 35 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के लागू होने को नियंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 33













