केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे स्टेम सेल थेरेपी को केवल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्थितियों के लिए मानक नैदानिक देखभाल के रूप में अनुमति दें। BulletsIn स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 सितंबर, 2026 को उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श




