अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को विशिष्ट मामलों में दया याचिका पर निर्णय लेने की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है। BulletsIn Constitution of India के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघीय कानून, सैन्य न्यायालय तथा मृत्युदंड संबंधी मामलों में क्षमादान देने का अधिकार है। Union of India v. V. Sriharan में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया




