अंतर-राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत बनाता है। BulletsIn: अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय, 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर गठन किया गया परिषद का कार्य राज्यों के बीच विवादों पर विचार, सामान्य हित





