भारतीय नागरिकता संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5–11) और नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित है। कानून यह तय करता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त या समाप्त होती है। हाल के वर्षों में बदलावों के चलते यह विषय व्यापक चर्चा में है। BulletsIn नागरिकता संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5–11) में निर्धारित नागरिकता अधिनियम 1955 से




