केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से दो विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। इसमें संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं।
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- लोकसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं में एक साथ चुनाव के लिए विधेयक।
- कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में पेश।
- कैबिनेट ने गुरुवार को संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दी।
- आर्टिकल 82(A) जोड़ेगा, आर्टिकल 83, 172 और 327 में संशोधन करेगा।
- एक साथ चुनाव के लिए “निर्धारित तिथि” लोकसभा के पहले सत्र के बाद घोषित होगी।
- जल्द से जल्द 2029 में लागू होगा, 2034 तक एक साथ चुनाव की संभावना।
- समय से पहले भंग होने पर संबंधित कार्यकाल के लिए मध्यावधि चुनाव।
- दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी शामिल; केंद्र शासित प्रदेश विधेयक में प्रावधान।
- रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों पर आधारित विधेयक।
- महंगे और समय लेने वाले चुनावों के कारण सरकार का फैसला, लागत का विवरण साझा नहीं।





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