भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार लोकसभा में इस सप्ताह संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन विधेयक), 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने की योजना बना रही है। ये दोनों विधेयक ‘एक देश, एक चुनाव’ योजना की दिशा में पहला कदम हैं, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है।
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- सरकार लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करने के लिए दो विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।
- पहला विधेयक संविधान में संशोधन करने की बात करता है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकें।
- इसमें अनुच्छेद 82A का प्रावधान जोड़ा जाएगा और अनुच्छेद 83, 172 और 327 में बदलाव किया जाएगा।
- ये संशोधन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के अनुरूप होंगे।
- इन विधेयकों को राज्य विधानसभाओं से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा।
- दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू और कश्मीर) में चुनावों को राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के साथ सिंक्रनाइज़ करने का प्रस्ताव करता है।
- संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
- विधेयकों को पारित करने से पहले एक संयुक्त संसदीय पैनल से समीक्षा हो सकती है।
- ‘एक देश, एक चुनाव’ योजना का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना है और यह 2034 के बाद लागू होने की संभावना है।
- यह पहल भारत के चुनावी सिस्टम को सुधारने और चुनावों को एक साथ कराए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।





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