राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत 1995 में हुई। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक समान पहुँच दिलाना है।
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- NALSA का गठन 5 दिसंबर 1995 को हुआ
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
- भारत के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक-मुख्य; सुप्रीम कोर्ट में मुख्यालय
- गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करना लक्ष्य
- लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान
- प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
- प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना
- पात्रता में SC/ST, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, श्रमिक, आपदा पीड़ित
- राज्यों और NGOs को कानूनी सहायता हेतु वित्तीय सहायता
- प्रमुख चुनौती: जागरूकता की कमी और असमान क्रियान्वयन





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