Constitution of India के भाग-III (अनुच्छेद 12–35) में निहित मौलिक अधिकार नागरिकों को मूलभूत स्वतंत्रताएँ प्रदान करते हैं। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं।
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मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12–35 में निहित
अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स और फ्रांसीसी घोषणा से प्रेरणा
न्यायालय में सीधे प्रवर्तन की सुविधा
अनुच्छेद 32 के तहत रिट और न्यायिक समीक्षा
कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए, कुछ सभी के लिए
* पहले सात अधिकार, 1978 में संपत्ति का अधिकार हटाया गया
* छह वर्ग: समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति-शिक्षा, संवैधानिक उपचार
* अनुच्छेद 21 में गोपनीयता जैसे अधिकार शामिल
* अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति की सुरक्षा
* अधिकार पूर्ण नहीं, युक्तिसंगत प्रतिबंध संभव





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