हनोई में 72 देशों ने पहली संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक स्तर पर साइबर खतरों से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करती है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत यह संधि साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल दुरुपयोग के खिलाफ सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
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• हनोई, वियतनाम में 72 देशों ने UN साइबर अपराध संधि पर हस्ताक्षर किए
• साइबर अपराध और डिजिटल दुर्व्यवहार से निपटने की पहली वैश्विक संधि
• 2024 में UN महासभा द्वारा पाँच वर्षों की वार्ता के बाद स्वीकृत
• 40 देशों द्वारा पुष्टि के 90 दिन बाद लागू होगी
• हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बाल शोषण, और निजी छवियों के दुरुपयोग को अपराध घोषित
• संधि के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी UNODC को सौंपी गई
• सीमापार कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए 24/7 संपर्क नेटवर्क बनाया गया
• देशों के बीच डिजिटल साक्ष्य साझा करने की सुविधा
• विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान
• बुडापेस्ट और मलाबो संधियों से व्यापक और समावेशी
• वैश्विक साइबर न्याय और कानूनी समन्वय को मजबूत करेगी





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