केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है, जो 13 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत संसदीय पैनल की रिपोर्ट पर आधारित है। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विधेयक के 2025 बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है, जो 10 मार्च से शुरू होगा।
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- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसदीय पैनल रिपोर्ट के आधार पर वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी।
- विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण सरल बनाना है, जो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक और चैरिटी के उद्देश्य से दान की जाती हैं।
- संसदीय पैनल रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत की गई।
- विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उनकी असहमति नोट्स को रिपोर्ट से हटा दिया गया, जिसे सरकार ने नकारा।
- विधेयक में संशोधनों को मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2025 को मंजूरी दी।
- विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति शामिल है।
- एक सरकारी अधिकारी वक्फ संपत्ति होने का निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता करेगा।
- विधेयक को पहले 2024 के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन इसे विस्तृत जांच के लिए संसदीय पैनल को सौंपा गया।
- जनवरी 2025 में संसदीय पैनल ने एनडीए के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को मंजूरी दी, जबकि विपक्षी प्रस्तावों को खारिज कर दिया।
- विधेयक को 2025 के बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश करने की योजना है, जो 10 मार्च से शुरू होगा।





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