भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 तक राज्य विधानमंडलों की संरचना, गठन, अधिकार और अवधि से संबंधित प्रावधान हैं। ये अनुच्छेद राज्य विधानसभा और विधान परिषद के निर्माण, समाप्ति, कार्यप्रणाली और सदस्यता की शर्तों का मार्गदर्शन करते हैं। BulletsIn हर राज्य में एक या दो सदनों वाला विधानमंडल होता है दो सदन वाले राज्य:




