निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को भविष्य के खतरे की आशंका पर हिरासत में लिया जाता है।भारत में यह व्यवस्था राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संविधान द्वारा मान्य है। BulletsIn अपराध से पहले हिरासत, भविष्य की आशंका पर अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध की अनुमति निरोध कानून बनाने का अधिकार संसद को




