भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 से 35 सशस्त्र बलों के अधिकारों, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलित संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। BulletsIn अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार सीमित करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सेवा अनुशासन, संगठनात्मक नियंत्रण




