मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया बदलकर स्वतंत्रता मजबूत की, कार्यपालिका प्रभुत्व कम किया और लोकतांत्रिक चुनावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर होंगे। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता और




