भारत सरकार ने 2025–26 से एल्यूमीनियम, सीमेंट, पेपर जैसी उच्च उत्सर्जन वाली 282 इकाइयों के लिए GHG उत्सर्जन में कटौती अनिवार्य की है। नियमों का उल्लंघन करने पर इन उद्योगों पर दंड लगेगा या उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा। BulletsIn 282 उद्योगों के लिए GHG उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित 2025–26 से लागू, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग




