एक पूर्व इंफोसिस कर्मचारी ने जोधपुर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में बिटकॉइन को पूंजीगत संपत्ति (Capital Asset) घोषित कराकर बड़ा कर (Tax) लाभ हासिल किया। इस निर्णय से उन्हें कम कर दर पर टैक्स भरने और आयकर अधिनियम की धारा 54F के तहत बड़ी छूट का दावा करने का मौका मिला। BulletsIn FY 2015-16 में




