विरोध प्रदर्शन का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का एक मूल आधार है, जो नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने, असहमति व्यक्त करने तथा शासन को जवाबदेह बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है, किन्तु सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगाए जा




