पोक्सो अधिनियम, 2012 पूरे भारत में लागू है। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से कानूनी सुरक्षा देता है।
BulletsIn
- 2012 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत लागू
- 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर लागू
- यौन शोषण, उत्पीड़न और बाल अश्लीलता शामिल
- लैंगिक रूप से निष्पक्ष क़ानून
- नाबालिग की सहमति कानूनी रूप से अमान्य
- अपराध की जानकारी छुपाना दंडनीय
- त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय
- दो माह में जांच, छह माह में मुकदमा
- 2019 संशोधन में सज़ा और कड़ी
- पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य





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