दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि PM CARES फंड को RTI अधिनियम के तहत गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। यह फैसला 14 जनवरी 2026 को दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संस्था होने से गोपनीयता समाप्त नहीं होती। यह निर्णय पारदर्शिता और तृतीय-पक्ष अधिकारों को संतुलित करता है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने PM CARES की गोपनीयता बरकरार रखी
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सार्वजनिक प्राधिकरण होने पर भी गोपनीयता लागू
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RTI की धारा 8(1)(j) का हवाला
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सार्वजनिक कार्य गोपनीयता खत्म नहीं करता
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PM CARES को विधिक व्यक्ति माना गया
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गोपनीयता अधिकार संवैधानिक नहीं, वैधानिक
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RTI में सभी तृतीय पक्षों को समान सुरक्षा
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बड़े जनहित पर ही सूचना खुलासा संभव
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मामला गिरिश मित्तल की RTI से जुड़ा
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CIC का आदेश पहले ही रद्द किया गया





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