भारतीय संविधान का भाग VI (अनुच्छेद 152-237) राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 152-162 राज्यपाल की भूमिका, शक्तियों और नियुक्ति को निर्धारित करते हैं। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यपाल कार्यकारी शक्ति













