भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्ति प्राप्त है, जिससे वे संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी, अस्वीकार या पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। BulletsIn विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार, अस्वीकार या वापस भेज सकते हैं यह शक्ति संसद पर नियंत्रण का कार्य













