भारतीय संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। यह व्यवस्था 1950 से पूरे देश में लागू है और सातवीं अनुसूची के माध्यम से संघीय ढांचे के साथ मजबूत केंद्र सुनिश्चित करती है।
BulletsIn
- भारत को राज्यों का संघ कहा गया है
- शक्तियों का विभाजन सातवीं अनुसूची में निर्धारित
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय
- रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा संघ के अधीन
- संघ के पास अवशिष्ट शक्तियाँ
- आपातकाल में संघ की शक्ति बढ़ती है
- राज्य सूची में स्थानीय विषय शामिल
- पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य राज्यों के अधीन
- भूमि, राजस्व, शिक्षा राज्य देखते हैं
- समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं





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