5 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को पूर्वी दिल्ली की कॉलोनियों में गंदा और सीवेज मिला पानी सप्लाई करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने जल बोर्ड से पूछा कि क्या नागरिकों को सीवेज मिला पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। DJB ने 35 साल पुराने पाइपलाइनों की बात स्वीकार की और अगस्त तक मरम्मत का वादा किया।
BulletsIn
- दिल्ली HC ने जल बोर्ड को फटकारा; पीने के पानी में सीवेज की मिलावट
- योजना विहार, आनंद विहार, जागृति एनक्लेव सहित इलाके प्रभावित
- कोर्ट का सवाल: “नागरिकों को सीवेज मिला पानी पिलाना चाहते हैं?”
- DJB सर्वे में पाइपलाइनें 35 साल पुरानी और टूटी पाई गईं
- 7 जुलाई तक टेंडर, 17 जुलाई तक कांट्रैक्ट देने का वादा
- कोर्ट ने अगस्त 2025 तक पाइपलाइन बदलने का आदेश दिया
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई चल रही, अगस्त तक पूरी होगी
- DJB को टाइमलाइन सहित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
- बूस्टर पंप के अवैध उपयोग पर कार्रवाई के निर्देश
- अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता ने स्वास्थ्य खतरे पर PIL दायर की





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