आंध्र प्रदेश सरकार ने 123 शहरी स्थानीय निकायों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल पुन: उपयोग हेतु व्यापक नीति को मंजूरी दी है।
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- नीति में 123 शहरी स्थानीय निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल के संग्रहण उपचार आवंटन और पुन: उपयोग के लिए संरचित ढांचा शामिल है।
- चरणबद्ध लक्ष्य के तहत 2027 तक 20 निकाय 2028 तक 40 और 2030 तक सभी 123 शहरी निकायों में नीति लागू होगी।
- यह नीति ताप विद्युत संयंत्रों और अधिक जल खपत वाली बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए उपचारित जल उपयोग अनिवार्य करती है।
- उपचारित अपशिष्ट जल को एक वस्तु के रूप में मूल्य निर्धारण के तहत रखा जाएगा जिससे राजस्व और सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ेगी।
- इसमें गैर पेय उपयोग जैसे निर्माण भूनिर्माण नगर सेवाएं अग्निशमन रेलवे यार्ड और बस डिपो शामिल किए गए हैं में विस्तृत उपयोग
- नीति में शहरी जल मांग का कम से कम 20 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल पुन: उपयोग से पूरा करने का लक्ष्य है।
- इसमें उद्योगों और शहरी निकायों के लिए अनुपालन निगरानी और 2028 तथा 2030 तक चरणबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है।





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