अमेरिकी अपील अदालत ने डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया। यह फैसला उन दिनों आया जब भारत पर 50% नया आयात शुल्क लागू हुआ है। हालांकि, टैरिफ 14 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, जिससे ट्रम्प सरकार को अपील का समय मिलेगा।
BulletsIn
- अमेरिकी अपील अदालत ने IEEPA टैरिफ को असंवैधानिक कहा
- संसद के पास ही टैरिफ लगाने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास नहीं
- भारत पर स्टील, एल्युमिनियम पर 50% शुल्क बरकरार (सेक्शन 232)
- भारत पर लगे 25% प्रत्युत्तर शुल्क पर कानूनी सवाल
- भारतीय आयातित रूसी तेल पर अतिरिक्त 25% शुल्क भी चुनौती में
- अमेरिकी राज्यों व छोटे कारोबारियों की याचिकाओं से मामला शुरू
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत पहले ही टैरिफ को अवैध बता चुकी
- ट्रम्प ने IEEPA इसलिए चुना, अन्य व्यापार कानून धीमे और जटिल
- विशेषज्ञों का कहना, IEEPA गलत विकल्प, बस समय खरीदा गया
- अमेरिकी नीति इरादा वही, कानूनी लड़ाई से देरी तय





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