सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल न होने से वहाँ के नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
BulletsIn
- याचिका ज़हूर अहमद भट, कॉलेज शिक्षक, और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दाखिल की गई।
- वरिष्ठ वकील गोपाल संकरनारायणन ने अदालत में मामला उठाया।
- मामला CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए।
- CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- हाल ही में जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए।
- उमर अब्दुल्ला बने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री।
- नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस और कुछ स्वतंत्र विधायकों के साथ सरकार बनाई।
- 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 को हटाने को सही ठहराया, लेकिन राज्य का दर्जा बहाली पर सुनवाई की सहमति दी।





What do you think?
It is nice to know your opinion. Leave a comment.