1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों (EOL) को जब्त किया जाएगा ताकि वायु प्रदूषण कम हो। पेट्रोल वाहन 15 साल और डीज़ल वाहन 10 साल से अधिक पुराने माने जाएंगे। ऐसे वाहन पब्लिक जगहों या पेट्रोल पंप पर मिलने पर जब्त होंगे और भारी जुर्माना लगेगा। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे पूरे एनसीआर में लागू की जाएगी।
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- 1 जुलाई से दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों या फ्यूल स्टेशन पर पाए जाने वाले पुराने वाहन होंगे जब्त।
- 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन माने जाएंगे EOL।
- चार-पहिया मालिकों पर ₹10,000 और दो-पहिया पर ₹5,000 जुर्माना लगेगा।
- 500 फ्यूल स्टेशनों पर लगे ANPR कैमरे वाहन की उम्र और ईंधन जांचेंगे।
- पुराने वाहन की पहचान होते ही फ्यूल देना बंद, और अलर्ट भेजा जाएगा।
- वाहन जब्त कर रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर भेजे जाएंगे, बाहर ले जाने के लिए NOC जरूरी।
- दिल्ली में 62 लाख पुराने वाहन, जिनमें 41 लाख दो-पहिया: CAQM डेटा।
- जब्ती के साथ चालान, टोइंग, पार्किंग चार्ज भी लिया जाएगा।
- 5 NCR जिलों में 1 नवंबर से लागू होगा सिस्टम; पूरे NCR में अप्रैल 2026 से।
- बसों और भारी वाहनों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर लगेगा नया ANPR सिस्टम।





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