भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कार्य, और अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। यह न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है और इसके निर्णय पूरे देश की अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं।
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- संविधान के भाग V, अध्याय IV में अनुच्छेद 124–147 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था
- अनुच्छेद 124: CJI सहित अधिकतम 7 न्यायाधीश, संसद संख्या बढ़ा सकती है
- राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं
- SC द्वारा घोषित कानून पूरे भारत की अदालतों पर बाध्यकारी (अनु. 141)
- अनुच्छेद 131: केंद्र-राज्य या राज्यों के बीच विवादों में मूल क्षेत्राधिकार
- अनु. 132–134: संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में अपील का अधिकार
- अनु. 136: किसी भी अदालत या प्राधिकरण से विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है
- अनु. 137: अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है
- अनु. 139: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार-पत्र जैसे रिट जारी करने की शक्ति
- अनु. 142: सम्पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश लागू करने की शक्ति





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