राज्य विधानमंडल की सदस्यता: संवैधानिक प्रावधान और पात्रता मानदंड | BulletsIn
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भारत के संविधान में राज्य विधानमंडल की सदस्यता से जुड़े नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें योग्यता, अयोग्यता और प्रक्रिया शामिल हैं। ये प्रावधान राज्यों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और विधायी संस्थाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
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राज्य विधानमंडल में विधानसभा; कुछ राज्यों में विधान परिषद भी
सदस्यता संविधान के अनुच्छेद 168–212 के तहत
न्यूनतम आयु: विधानसभा 25 वर्ष, परिषद 30 वर्ष
भारतीय नागरिक और मतदाता होना आवश्यक
लाभ के पद पर होने पर अयोग्यता
मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया होने पर अयोग्यता
दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल कानून लागू
अयोग्यता पर निर्णय राज्यपाल (चुनाव आयोग की सलाह से)
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