Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने 1 अप्रैल 2026 से नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम लागू किए, जिनमें चार प्रकार के कचरे का अलग-अलग संग्रह अनिवार्य किया गया है।
BulletsIn:
- नए नियमों के तहत गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष श्रेणी का कचरा अलग-अलग करना अनिवार्य, जिससे पुनर्चक्रण और प्रबंधन बेहतर होगा
- गीले कचरे जैसे भोजन और जैविक पदार्थ का स्थानीय स्तर पर खाद या अन्य तरीकों से निपटान करना आवश्यक किया गया
- सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज और धातु को अलग कर पुनर्चक्रण केंद्रों तक भेजने की व्यवस्था तय की गई
- स्वच्छता और खतरनाक घरेलू कचरे के लिए अलग सुरक्षित निपटान प्रणाली लागू की गई, जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे
- बड़े कचरा उत्पादकों के लिए स्थल पर ही कचरा प्रबंधन अनिवार्य, जिससे जवाबदेही और निगरानी बढ़ेगी
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डिजिटल प्रणाली लागू होगी, जिससे कचरे के पूरे प्रबंधन चक्र की निगरानी संभव होगी
- नियमों में उल्लंघन पर सख्त जुर्माना और लैंडफिल पर नियंत्रण के साथ पुराने कचरे के निपटान के लिए समयबद्ध योजना शामिल है





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