21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के तीन साल बाद इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(क) के तहत राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दिया गया। यह कदम संवैधानिक प्रक्रिया को दर्शाता है और अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की राह खोलता है।
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- उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया
- अनुच्छेद 67(क) के तहत राष्ट्रपति को पत्र सौंपा
- स्वीकृति के साथ ही इस्तीफा तत्काल प्रभावी
- 60 दिनों में नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा
- अब राज्यसभा की अध्यक्षता हरिवंश करेंगे
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं
- अनुच्छेद 67(ख): बहुमत से हटाने की प्रक्रिया संभव
- अनुच्छेद 67(ग): उत्तराधिकारी आने तक पद पर बने रहते हैं
- निर्वाचन मंडल में लोकसभा-राज्यसभा के सभी सांसद
- मतदान: आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत





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