भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत सुलझाए जाते हैं, जिसके माध्यम से राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग और वितरण को लेकर उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाता है। इसके लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं। Bullets अंतर्राज्यीय जल विवाद राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग और वितरण




