भारत में लोक सेवा आयोग नागरिक सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत ये संस्थाएँ योग्यता आधारित चयन और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करती हैं। BulletsIn संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए, जो स्वतंत्र




