भारत में, यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा भंग हो जाती है, तो आमतौर पर विधेयक (बिल) निष्फल हो जाता है। राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी सदन होते हैं, इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 में यह व्यवस्था दी गई है। BulletsIn लोकसभा में लंबित बिल अगर भंग




