भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब राज्य नदी जल के उपयोग और वितरण को लेकर असहमत होते हैं। Article 262 of Indian Constitution के तहत ऐसे विवादों के समाधान के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, जिससे जल का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित हो सके। BulletsIn अंतर्राज्यीय जल विवाद राज्यों के बीच




