सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को दंडित करने वाले कानूनों ने प्रजनन क्षमता में गिरावट के बीच प्रासंगिकता खो दी है और पंचायत अयोग्यता पर अपने 2003 के जावेद फैसले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। BulletsIn 4 नवंबर को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और




