सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवा से इस्तीफा देने पर कर्मचारी की पूरी पूर्व सेवा जब्त हो जाती है और उसे पेंशन का अधिकार नहीं मिलता, भले ही उसने लगभग 30 वर्ष सेवा की हो। यह फैसला केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों की व्याख्या करता है। BulletsIn सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 दिसंबर




