भारत के राष्ट्रपति केवल औपचारिक पदाधिकारी नहीं हैं। सभी प्रमुख निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश निर्णय मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह (अनुच्छेद 74) पर आधारित होते हैं। फिर भी, कुछ विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। BulletsIn राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर




