Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने 1 अप्रैल 2026 से नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम लागू किए, जिनमें चार प्रकार के कचरे का अलग-अलग संग्रह अनिवार्य किया गया है। BulletsIn: नए नियमों के तहत गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष श्रेणी का कचरा अलग-अलग करना अनिवार्य, जिससे पुनर्चक्रण और प्रबंधन बेहतर होगा गीले कचरे




