भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच वर्ष में किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय संतुलन और सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। BulletsIn अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय





