प्रतिनियोजित विधान वह प्रक्रिया है जिसमें कार्यपालिका कानून बनाती है।यह शक्ति उसे विधायिका द्वारा दी जाती है।भारत में संसद मूल ढांचा तय करती है।तकनीकी नियम बाद में कार्यपालिका बनाती है। BulletsIn संसद मूल कानून बनाती है कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति शक्ति सक्षमीकरण अधिनियम से मिलती है इसे सहायक या अधीनस्थ विधान भी कहते




