विधेयक आमतौर पर तब निरस्त होता है जब लोकसभा या राज्य विधानसभा भंग हो जाती है। राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी सदन हैं, इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 इस प्रावधान को स्पष्ट करते हैं। BulletsIn लोकसभा भंग होने पर उसमें लंबित सभी विधेयक निरस्त लोकसभा में




