भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं। इनमें विधानमंडल का गठन, उसकी संरचना, अवधि, सत्रों का संचालन और राज्यपाल, मंत्रियों व महाधिवक्ता की भूमिकाएँ शामिल हैं। यह व्यवस्था राज्यों में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करती है। BulletsIn अनुच्छेद 168–177 राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रत्येक




