भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 से 35 सशस्त्र बलों के अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आवश्यक परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों पर सीमाएं निर्धारित करते हैं। BulletsIn अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और गुप्तचर संस्थाओं के मौलिक अधिकारों में आवश्यक सीमाएं




