भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न होने पर तत्काल आवश्यक कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। BulletsIn अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर या किसी एक सदन के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी




